कथन A: जहां किसी भवन में प्रकाश या वायु की पहुंच और उपयोग का सुखभोग के रूप में, बिना किसी रुकावट के, और बीस वर्षों तक शांतिपूर्वक आनंद लिया गया है, वहां प्रकाश या वायु की ऐसी पहुंच और उपयोग का अधिकार पूर्ण होगा।

कथन B: किसी खुले स्थान पर प्रकाश या हवा के मुक्त आवागमन का अधिकार, नुस्खे द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

  1. कथन A सही है। 
  2. कथन B सही है। 
  3. दोनों कथन सही हैं। 
  4. कथन A गलत है। 

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : दोनों कथन सही हैं। 

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है Key Points 

  • भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 15, चिरभोग द्वारा अर्जन से संबंधित है।
    • जहां किसी भवन के साथ ही, उस तक या उसके लिए पहुंच और प्रकाश या वायु के प्रयोग का, सुखाचार के रूप में, बिना रुकाव के और बीस वर्ष तक शान्तिपूर्वक उपभोग किया गया है;
    • और जहां व्यक्ति की भूमि, या उससे बंधी चीजों से सहारा, किसी अन्य व्यक्ति की कृत्रिम दबाव के अध्यधीन भूमि या उससे बंधी चीजों को सुखाचार के रूप में, बिना रुकाव के और बीस वर्ष तक शान्तिपूर्वक मिलता रहा है;
    • और जहां किसी मार्गाधिकार या किसी अन्य सुखाचार का, उसके लिए हक का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, सुखाचार के रूप में और साधिकार, बिना रुकाव के और बीस वर्ष तक शान्तिपूर्वक और खुले तौर पर उपभोग किया गया है; वहां ऐसी पहुंच और प्रकाश या वायु के प्रयोग, सहारे या अन्य सुखाचार का अधिकार पूर्ण होगा ।
    • उक्त बीस वर्ष की कालावधियों में से प्रत्येक ऐसी कालावधि मानी जाएगी जो ऐसे वाद के संस्थित किए जाने के ठीक पहले केदो वर्षों में समाप्त होती हो। जिसमें उस दावे का, जिससे ऐसी कालावधि सम्बद्ध है, प्रतिवाद किया जाता है।
  • भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 17 उन अधिकारों से संबंधित है जिन्हें चिरभोग द्वारा अर्जित नहीं किए जा सकते
  • धारा 15 के अधीन अर्जित सुखाचारों को चिरभोग द्वारा अर्जित कहा जाता है, और ये चिरभोग अधिकार कहे जाते हैं।
    • निम्नलिखित अधिकारों में से किसी को इस प्रकार अर्जित नहीं किया जा सकता-
      • (क) ऐसा अधिकार जो अधिकार की विषय-वस्तु का या उस सम्पत्ति का पूर्णत: विनाशकारी होगा जिस पर, वह अर्जित किया गया तो, भार अधिरोपित होगा;
      • (ख) जमीन के खुले स्थल के लिए प्रकाश या वायु के अबाध मार्ग का अधिकार;
      • (ग) ऐसे तलवर्ती जल का अधिकार जो जलधारा में नहीं है और किसी पोखर में, टंकी में या अन्य रूप से स्थायी तौर पर संगृहीत नहीं है;
      • (घ) ऐसे भूमिगत जल का अधिकार जो परिनिश्चित सरणी से न जाता हो।

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