निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता, जो विधि द्वारा ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं है, मजिस्ट्रेट द्वारा की गई, कार्यवाही को दूषित नहीं करती है?

  1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। 
  2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेना। 
  3. अपील का निर्णय। 
  4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 466 के अंतर्गत पारित आदेश का पुनरीक्षण।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेना। 

Detailed Solution

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सही उत्तर  विकल्प 2 है। Key Points

  • दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 460 उन अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं।
  • यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कोई कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, अर्थात:—
    • (a) धारा 94 के अंतर्गत खोजी अधिपत्र जारी करना;
    • (b) धारा 155 के अधीन पुलिस को किसी अपराध की जांच करने का आदेश देना;
    • (c) धारा 176 के अंतर्गत जांच करना;
    • (d) धारा 187 के अंतर्गत अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्दर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए प्रक्रिया जारी करना, जिसने ऐसे क्षेत्राधिकार की सीमाओं के बाहर कोई अपराध किया हो;
    • (e) धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (a) या खंड (b) के अधीन अपराध का संज्ञान लेना ;
    • (f) धारा 192 की उपधारा (2) के अधीन मामला सौंपना;
    • (g) धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान देना;
    • (h) धारा 410 के अधीन किसी मामले को पुनः वापस बुलाना तथा स्वयं उसका परीक्षण करना; या
    • (i) धारा 458 या धारा 459 के अधीन संपत्ति बेचने के लिए, सद्भावपूर्वक गलती से वह कार्य करता है, तो उसकी कार्यवाही केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएगी कि वह ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं है।

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