ऐसे व्यक्ति, जो किसी सम्पत्ति का विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के उपयोग करने का अधिकार रखते हुए उसे अन्य प्रयोजनों के लिये दुरूपयोजन कर ले के विरुद्ध अपकृत्य सम्बन्धी वाद संस्थित करने की परिसीमा अवधि है; 

  1. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरूपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से एक वर्ष।
  2. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरूपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से दो वर्ष।
  3. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरूपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से तीन वर्ष। 
  4. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरुपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से चार वर्ष।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरूपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से दो वर्ष।

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सही उत्तर विकल्प 2 है।

Key Points 

परिसीमा अधिनियम, 1963

अनुसूची
परिसीमा 
की अवधि
[अनुभाग 2(j) और 3 देखें]

भाग VII – अपकृत्य से संबंधित मुकदमे

72. किसी ऐसे कार्य को करने या न करने के लिए प्रतिकर के लिए, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अनुसरण में है। एक वर्ष जब कार्य या लोप घटित होती है।
73. मिथ्या कारावास के लिए प्रतिकर हेतु। एक वर्ष जब कारावास ख़त्म होगा.
74. दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुआवजे के लिए एक वर्ष जब वादी को दोषमुक्त कर दिया जाता है या अभियोजन को अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है।
75. मानहानि के लिए मुआवजे के लिए एक वर्ष जब मानहानि प्रकाशित हो जाती है।
76. बदनामी के लिए मुआवजे के लिए एक वर्ष जब शब्द बोले जाते हैं या, यदि शब्द स्वयं में कार्रवाई योग्य नहीं होते हैं, तो परिणामस्वरूप विशेष क्षति होती है।
77. वादी के नौकर या पुत्री के बहकावे में आने के कारण हुई सेवा की हानि के लिए प्रतिकर हेतु। एक वर्ष जब हानि होती है.
78. किसी व्यक्ति को वादी के साथ अनुबंध तोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रतिकर के लिए। एक वर्ष उल्लंघन की तारीख.
79. अवैध, अनियमित या अत्यधिक कष्ट के लिए प्रतिकर हेतु। एक वर्ष संकट की तारीख.
80. कानूनी प्रक्रिया के तहत चल संपत्ति की सदोष जब्ती के लिए मुआवजे के लिए। एक वर्ष जब्ती की तारीख.
81. विधिक प्रतिनिधि वाद अधिनियम, 1855 (1855 का 12) के अधीन निष्पादकों, प्रशासकों या प्रतिनिधियों द्वारा। एक वर्ष जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ उसकी मृत्यु की तारीख।
82. भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का 13) के अधीन निष्पादकों, प्रशासकों या प्रतिनिधियों द्वारा। दो वर्ष मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की तारीख।
83.विधिक प्रतिनिधि वाद अधिनियम, 1855 (1855 का 12) के अंतर्गत किसी निष्पादक, प्रशासक या किसी अन्य प्रतिनिधि के विरुद्ध। दो वर्ष जब गलत शिकायत की जाती है तो वह कार्य पूरा हो जाता है।
84. किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो किसी सम्पत्ति को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का अधिकार रखते हुए, उसे अन्य प्रयोजनों के लिए विकृत करता है। दो वर्ष जब विकृति से पीड़ित व्यक्ति को पहली बार पता चलता है।
85. किसी रास्ते या जलमार्ग में बाधा डालने के लिए प्रतिकर के लिए। तीन वर्ष बाधा की तारीख.
86. जलमार्ग मोड़ने के लिए प्रतिकर हेतु। तीन वर्ष मोड़ की तारीख.
87. स्थावर सम्पत्ति पर अतिचार के लिए प्रतिकर हेतु। तीन वर्ष अतिक्रमण की तारीख
88. प्रत्यालिपिधिकार या किसी अन्य विशेष विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजे के लिए। तीन वर्ष उल्लंघन की तारीख.
89. अपव्यय पर रोक लगाना। तीन वर्ष जब बर्बादी शुरू होती है.
90. सदोष प्राप्त निषेधाज्ञा के कारण हुई क्षति के लिए प्रतिकर हेतु। तीन वर्ष जब निषेधाज्ञा समाप्त हो जाती है।

91. प्रतिकर के लिए,—

(a) खोई हुई, या चोरी से अर्जित, या बेईमानी से दुर्विनियोजन या संपरिवर्तन द्वारा अर्जित किसी विशिष्ट चल संपत्ति को सदोष लेने या रोके रखने के लिए;

(b) किसी अन्य विशिष्ट चल संपत्ति को सदोष लेने, क्षति पहुंचाने या सदोष रोके रखने के लिए।

तीन वर्ष

तीन वर्ष

जब संपत्ति पर कब्जे का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले यह पता चलता है कि संपत्ति किसके कब्जे में है।

जब संपत्ति सदोष ले ली जाती है या उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, या जब बंदी का कब्जा गैरकानूनी हो जाता है।

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