भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए पंचायती राज संस्थानों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है?

  1. 243A
  2. 243J
  3. 243D
  4. 243B

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : 243D

Detailed Solution

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सही उत्तर 243D है।

Key Points

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
  • इस अनुच्छेद के तहत आरक्षित सीटें पंचायत क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती हैं।
  • यह अनुच्छेद यह भी अनिवार्य करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक-तिहाई भाग इन श्रेणियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
  • अनुच्छेद 243D ग्रासरूट स्तर पर शासन प्रक्रिया में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करना सुनिश्चित करता है।

Additional Information

  • पंचायती राज संस्थान (PRI)
    • पंचायती राज ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।
    • इसे 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई थी।
    • PRI स्थानीय प्रशासन और विकासात्मक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं।
    • वे तीन स्तरों पर काम करते हैं: ग्राम, मध्यवर्ती और जिला।
  • 73वां संविधान अधिनियम, 1992
    • इस अधिनियम ने संविधान में भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक है "पंचायतें"।
    • इसने संविधान में एक नई अनुसूची 11 जोड़ी, जिसमें 29 कार्यात्मक मदों की सूची दी गई है जिनके लिए पंचायतें जिम्मेदार हैं।
    • यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान करता है।
    • यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान करता है।
  • महिलाओं के लिए आरक्षण
    • अनुच्छेद 243D(3) यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
    • यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के मामले में लागू होता है।
    • ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को घुमाकर आवंटित की जा सकती हैं।
    • इस प्रावधान का उद्देश्य ग्रामीण शासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है।

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