भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के संबंध में रिक्त स्थान भरें:
प्रत्याभूति ____________ हो सकती है।

  1. मौखिक
  2. लिखित 
  3. या तो 1) या 2)
  4. केवल 2)

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : या तो 1) या 2)

Detailed Solution

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सही उत्तर या तो 1) या 2) है।

Key Points

  • भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 126, "प्रत्याभूति की संविदा", "प्रतिभू", "मुख्य ऋणी" और "लेनदार" का प्रावधान करती है।
  • इसमें कहा गया है कि - "प्रत्याभूति की संविदा" किसी तीसरे व्यक्ति के व्यतिक्रम के मामले में उसके वादे को पूरा करने, या दायित्व का निर्वहन करने का एक संविदा है। जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है उसे "प्रतिभू" कहा जाता है; जिस व्यक्ति की व्यतिक्रम के संबंध में प्रत्याभूति दी गई है उसे "मुख्य ऋणी" कहा जाता है, और जिस व्यक्ति को प्रत्याभूति दी जाती है उसे "लेनदार" कहा जाता है।
  • प्रत्याभूति मौखिक या लिखित हो सकती है।
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