किसी भी समय जारी प्रत्याभूति को भविष्य के लेन-देन के संबंध में प्रतिभू द्वारा __________ तक प्रतिसंहरण किया जा सकता है।

  1. लेनदार को सूचना
  2. मूलऋणी को सूचना
  3. लेनदार और मूलऋणी दोनों को सूचना
  4. जनता के लिए सूचना
  5. उपर्युक्त में से कोई नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : लेनदार को सूचना

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 1 है।Key Points

  • भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 "प्रत्याभूति की संविदा", "प्रतिभू”, “मूलऋणी" और "लेनदार” से संबंधित है।
  • “प्रत्याभूति की संविदा" किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है
  • वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है “प्रतिभू” कहलाता है, वह व्यक्ति, जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है "मूलॠणी" कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है "लेनदार" कहलाता है।
  • प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी।
  • धारा 129 "चलत प्रत्याभूति" से संबंधित है।
  • वह प्रतिभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली पर हो “चलत प्रत्याभूति" कहलाती है।
  • धारा 130 चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण। चलत प्रत्याभूति का भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को सूचना द्वारा किसी भी समय प्रतिभू कर सकेगा।

Additional Information

  • धारा 130 चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण से संबंधित है।
  • चलत प्रत्याभूति का भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को सूचना द्वारा किसी भी समय प्रतिभू कर सकेगा
  • धारा 131 चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू का मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण से संबंधित है।
  • चलत प्रत्याभूति को, जहां तक कि उसका भावी संव्यवहारों से संबंध है, प्रतिभू की मृत्यु तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में प्रतिसंहृत कर देती है ।
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