Question
Download Solution PDFभारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर भाग V है। Key Points
- भारतीय संविधान की संघीय कार्यपालिका का विवरण भाग V में दिया गया है।
- यह भाग, अनुच्छेद 52 से 151 तक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिकाओं और शक्तियों तथा भारत की केन्द्र सरकार के अन्य कार्यकारी कार्यों का विवरण देता है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें इन पदों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा की शर्तों जैसी प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है।
Important Points
Additional Information
- राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-62): राष्ट्रपति संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता, पदावधि, शपथ, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और महाभियोग की स्थिति में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
- उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-71): संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है तथा उनके चुनाव की विधि, उनकी भूमिका (विशेष रूप से राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में) तथा पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-75): अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 75 में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, उनकी जिम्मेदारियाँ, पद की शपथ आदि क्या होती है।
- अटॉर्नी जनरल (अनुच्छेद 76): अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल की योग्यता, नियुक्ति, कर्तव्य और अधिकारों का विवरण देता है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148-151): CAG भारत की संचित निधि से सभी व्ययों का लेखा-परीक्षण करता है। सीएजी के कार्यालय, नियुक्ति, हटाने और कर्तव्यों के बारे में विवरण यहां दिया गया है।
विचार करने के लिए अंक
- अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है।
- उपराष्ट्रपति किसी रिक्त पद के दौरान या जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- केंद्र सरकार के कामकाज में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
- अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है - यह राष्ट्रपति के नाम से किया जाना चाहिए।
- यद्यपि अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
- CAG राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, जो इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।
Last updated on Jun 25, 2025
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